ट्रेजरी मामले में मुख्य आरोपी की पत्नी की याचिका खारिज
हजारीबाग, अप्रैल 22 -- हजारीबाग विधि प्रतिनिधि । बहुचर्चित 27 करोड़ के पुलिस वेतन मद से अवैध निकासी घोटाला के अप्राथमिकी अभियुक्त काजल कुमारी की जमानत याचिका अपर मुख्य न्यायाधीश कुमारी निकिता की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी है। काजल कुमारी इस कांड से जुड़े मुख्य आरोपी शंभु कुमार की पत्नी हैं। इससे पूर्व इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह की नियमित जमानत याचिका को पूर्व में ही कोर्ट के द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 अप्रैल 2026 को कोषागार एवं सांस्थिक वित्त निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा किए गए डाटा एनालिसिस के अनुसार जिला कोषागार से दो बैंक खातों में विगत आठ वर्षों में कुल 15,41,41,485/- रुपए के संदिग्ध ट्रांजेक्शन की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.