सिमडेगा, अप्रैल 20 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने सोमवार को ट्रिपल हत्या के आरोपी पिंगल होरो को आजीवन कारावास के साथ साथ बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पाकरटांड़ थाना कांड संख्या 7/20 के तहत मामला दर्ज है। बताया गया कि घटना 23 मार्च 2020 की है। खूंटी टोली निवासी पिंगल होरो अपने नवजात बेटा और पत्नी ज्योति होरो से मिलने पाकरटांड़ के खिजुरडीह गया था। वहां 23 मार्च 2020 को पिंगल की पत्नी ज्योति होरो अपनी भाभी सुचिता बेक के साथ साग तोड़ने खेत पर गई थी। इसी दौरान पिंगल भी उनके पीछे खेत पर गया और कुदाल से अपनी पत्नी ज्योति होरो और उसकी भाभी सुचिता बेक के सिर पर प्रहार कर दिया। यह भी पढ़ें- बच्चा न होने पर पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद जिससे मौके पर ज्योति की मौत हो गई। जबकि सुचिता गंभीर रूप से ...