गुड़गांव, मार्च 25 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। ट्राला चोरी करने के मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने आरोपी संदीप निवासी बलाई नगीना जिला नूंह (हरियाणा) को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को पांच साल की कैद और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार अगस्त 2025 में फर्रूखनगर थाने में शिकायत दी गई थी कि बिजली घर फर्रूखनगर से ट्राला किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। गुरुग्राम पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए 19 अगस्त 2025 को आरोपी संदीप निवासी बलाई,नगीना जिला नूंह (हरियाणा) को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करने उपरांत मामले की तफ्तीश बहुत ही गहनता से की गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित...