ट्रायल कोर्ट ने ठुकरा दी थी ताहिर हुसैन की जो मांग, हाई कोर्ट ने उसे मान पूर्व पार्षद को दे दी एक बात की इजाजत
नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जेल में बंद पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दो मामलों से जुड़े फोरेंसिक डेटा और कॉल डिटेल रिकॉर्ड हासिल करने की इजाजत दे दी। इनमें से एक मामला आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है, जबकि उन्होंने दूसरे मामले में अपना बचाव करने के लिए यह डेटा और रिकॉर्ड मांगा है। ताहिर हुसैन ने इस याचिका को दायर करते हुए हाई कोर्ट से फरवरी 2020 में खजूरी खास और दयालपुर पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों के लिए अपने फोन से निकाले गए फोरेंसिक डेटा और कॉल डिटेल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की गुहार लगाई थी। जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव नरूला ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें ताहिर की ...
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