नई दिल्ली, मई 2 -- पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को यह आश्वासन दिया कि ट्राइडेंट लिमिटेड के खिलाफ सोमवार तक कोई दंडात्मक (कठोर) कार्रवाई नहीं की जाएगी। ट्राइडेंट लिमिटेड ने 30 अप्रैल को उसके परिसरों पर पीपीसीबी द्वारा की गई छापेमारी के बाद अदालत का रुख किया था। कंपनी ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ की गई छापेमारी बाहरी और राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस राजिंदर गुप्ता हैं, जो हाल में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सात सांसदों में से एक हैं। कंपनी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पीपीसीबी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी के खिलाफ चार मई तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्व...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.