जोधपुर, मार्च 30 -- राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 3 फीसदी अतिरिक्त अंकों का वेटेज देने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि ट्रांसजेंडरों को केवल ओबीसी श्रेणी में रखना काफी नहीं है। इससे उनको कोई सार्थक लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को एक हाई लेवल कमेटी बनाने का निर्देश दिया जो इनके सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन कर आरक्षण का सही ढांचा सुझाएगी। अदालत ने साफ किया कि जब तक नई नीति नहीं बनती यह अंतरिम राहत लागू रहेगी।ओबीसी में शामिल करने से सार्थक लाभ नहीं राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने गंगा कुमारी द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए उक्त आदेश पारित किया। गंगा कुमारी ने राज्य सरकार की 12 जनवरी, ...