ट्रस्ट की जमीनों में धोखाधड़ी पर एफआईआर बरकरार
लखनऊ, सितम्बर 18 -- हाईकोर्ट ने एफआईआर में हस्तक्षेप से किया इनकान पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय पर भी हैं आरोप यह भी पढ़ें- शरणार्थी परिवार की जमीन अड़पने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की अयोध्या स्थित जमीनों के संबंध में की गई कथित धोखाधड़ी मामले में दर्ज एफआईआर में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। मामले में 42 वर्ष पूर्व स्वयं को एकमात्र वारिस बताकर मुख्तार नामा करने वाले गोपाल मिश्रा पर कूटरचना के आरोप हैं जबकि अयोध्या के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय पर भी मिलीभगत कर दान विलेख के जरिए संपत्ति प्राप्त करने का आरोप है। न्यायालय ने मामले में एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को प्रारम्भिक स्तर पर ही निस्तारित कर दिया तथा कहा कि याची चाहे तो अग्रिम जमानत के लिए ...
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