रांची, जून 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार के जवाब के बाद चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। कोर्ट ने सरकार से कहा कि यदि कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार की ओर से जारी संकल्प का गजट नोटिफिकेश नहीं हुआ है तो नोटिफिकेशन किया जाए। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार के संकल्प के अनुसार अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के सदस्य सभी अधिवक्ता इस योजना के दायरे में हैं और उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि यदि सरकार के संकल्प का अब तक गजट नोटिफिकेशन...