रांची, जून 12 -- रांची। अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने शुक्रवार को 10 साल पुराने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए सैयद हुस्साम हैदर को 14.93 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी मनोज त्रिपाठी ने यह राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया। मामला 14 जून 2016 का है। मेडिकल जांच में उन्हें 45 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित किया गया। अदालत ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही से हुई और बीमा कंपनी मुआवजा देने की जिम्मेदार है।

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