संतकबीरनगर, दिसम्बर 8 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की कोर्ट ने न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी गोरखपुर को एक लाख 94 हजार 40 रुपए भुगतान करने का फैसला दिया। कोर्ट ने दुर्घटना की सूचना देने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक दस प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि अदा करने का निर्णय दिया। यह भुगतान ट्रक स्वामी को किया जाना है। फैसले का अनुपालन निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार और मुकदमे के खर्च के लिए दस हजार रुपए कुल 60 हजार रुपए के भुगतान का भी आदेश दिया। परिवादी के अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि प्रकरण में राजीव कुमार यादव पुत्र राम नरायन यादव ग्राम अनई थाना कोतवाली खलीलाबाद ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.