लखीमपुरखीरी, मार्च 20 -- ट्रक ड्राइवर से लूट करने और जानलेवा हमला करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे मोहम्मदी अनिल कुमार राणा ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास समेत 15000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि ट्रक ड्राइवर नरेंद्र सिंह ट्रक में सीतापुर से चोकर लादकर अपने हेल्पर रतन सिंह के साथ मेरठ जा रहा था। मैगलगंज में रुककर चाय पी। चलने लगा तो शाहजहांपुर जाने के लिए चार लोग ट्रक में सवार हो लिये। जैसे ही यह लोग जेबीगंज के आगे निकले तभी उनमें से एक ने तमंचा कनपटी पर लगाते हुए उससे ट्रक ले ली और चलाने लगा। अन्य बदमाश उससे और हेल्पर से रुपये और सामान मांगने लगे। इतने में यह लोग उचौलिया गुरुद्वारे के पास पहुंच गये। वहां पर आबादी और ट्रकों की भीड़ देखकर नरेंद्र सिंह ने शोर म...
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