ट्रक चोरी होने पर क्लेम देने में कर रही थी आनाकानी, आयोग ने 14 लाख बीमा राशि के साथ 1.7 लाख
बस्ती, जुलाई 22 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने ट्रक के चोरी के मामले में बीमा धारक को 14 लाख रुपये ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने बीमा कंपनी पर 1.70 लाख रुपये हर्जाना भी लगाया है। लालगंज थानाक्षेत्र के परसाव गांव निवासी आलोक पाल ने परिवाद दाखिल किया कि वह टाटा ट्रक का मालिक है, जिसका बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था। बीमा 11 फरवरी 2023 से 10 फरवरी 2024 तक वैध था। 18 जनवरी 2024 को जीटी करनाल रोड दिल्ली से 11:50 बजे रात्रि में ट्रक चोरी हो गया, जिसका मुकदमा दर्ज कराया गया। यह भी पढ़ें- 12 साल बाद उपभोक्ता को मिला न्याय काफी खोजने के बाद ट्रक का पता नहीं चला पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया। समस्त कागजात को ल...
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