बागपत, मई 10 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने ईदगाह कॉलोनी निवासी ट्रक चालक पर हमला करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। शहर की माता कॉलोनी निवासी आबिद ने नवंबर 2025 में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि 11 नवंबर की रात में ईदगाह मोहल्ले में खड़े अपने ट्रक को देखने गया था। वहां पर तौसिफ निवासी ईदगाह मोहल्ला खड़ा था। उससे ट्रक के पास खड़ा होने का कारण पूछा तो उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर तौसिफ ने फोन करके अपने बेटों सनुवर, सारियाब और फरियाद को बुला लिया। यह भी पढ़ें- AAP MLA अमानतुल्लाह खान को झटका, खारिज हुई याचिका; कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया इसके बाद लाठी-डंडों और ईंट से हमला कर दिया। चेहरे पर ईंट लगने से आबिद घायल हो गय...
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