ट्रकों मालिकों से रंगदारी वसूलने के आरोपी इंस्पेक्टर समेत दो की जमानत खारिज
बांदा, जुलाई 29 -- बांदा। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रपाल-द्वितीय की अदालत ने ट्रकों का फर्जी चालान करने की धमकी देकर जबरन वसूली और रिश्वत लेने के मामले के आरोपी इंस्पेक्टर राकेश कुमार सरोज और राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वर्ष 2020 में पी.पी पाण्डेय इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर नितीश पाण्डेय ने जनपद महोबा के थाना कोतवाली नगर में रंगदारी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर गिट्टी ढोने वाले उनके ट्रकों के सभी कागजात सही होने के बावजूद पुलिस कर्मियों द्वारा गाड़ियां रोककर अवैध रूप से रुपयों की मांग की जाती है। पैसे न देने पर फर्जी चालान और गाड़ियां सीज करने की धमकी दी जाती है...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.