मुजफ्फरपुर, अप्रैल 30 -- Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने मैट्रिक की एक नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी ट्यूशन टीचर मो. सितारे को तीन साल की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। कोर्ट ने न केवल आरोपी शिक्षक को जेल भेजा, बल्कि उस पर आर्थिक दंड भी लगाया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को यह फैसला सुनाते हुए समाज में कड़ा संदेश दिया है। अकेले पाकर करता था अश्लील हरकत मामला कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पिछले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रही 16 वर्षीय छात्रा के साथ उसके ही शिक्षक ने मर्यादा की सीमाएं लांघ दी थीं। छात्रा द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, गांव का ही मो. सितारे उसे ट्यूशन पढ़ाता था। पढ़ाई के दौरान वह अक...
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