ट्यूबवेल ऑपरेटर को मकान खाली करने के आदेश
फरीदाबाद, जून 20 -- फरीदाबाद, सरसमल।नगर निगम के एक ट्यूबवेल ऑपरेटर को निगम आवास खाली करने का आदेश मिला है। कर्मचारी ने वैकल्पिक आवास को रहने योग्य नहीं बताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। मामले में नगर निगम प्रशासन ने परीक्षा तक राहत देने की बात कही है। राजेंद्र सिंह वर्ष 1992 से नगर निगम में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। वह पिछले 11 वर्षों से सेक्टर-17 स्थित ट्यूबवेल नंबर-5 परिसर में बने आवास में रह रहे हैं। इसके लिए वह हर महीने करीब साढ़े चार हजार रुपये किराया भी जमा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद निगम प्रशासन ने उनके आवास को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की। यह भी पढ़ें- ट्यूबवेल ऑपरेटर को मकान खाली करने के आदेश गुरुवार को जारी नगर निगमायुक्त के स्पीकिंग ऑर्डर में राजेंद्र सिंह को तत्काल मकान खाली करने के निर्देश...
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