रांची, अप्रैल 25 -- रांची। टोल प्लाजा पर फायरिंग और मारपीट के मामले में आरोपी गौतम तिवारी को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला अनगड़ा थाना से जुड़ा है। आरोप है कि 3 फरवरी 2026 को टोल प्लाजा पर हुए विवाद के दौरान आरोपी ने वाहन से उतरकर टोलकर्मी पर पिस्तौल तान दी। उसका मोबाइल छीन लिया और फायरिंग भी की। इस दौरान टोलकर्मी के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है। जांच के दौरान गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज में घटना की पुष्टि होने की बात सामने आई है। यह भी पढ़ें- जमीन धोखाधड़ी में 3 आरोपियों की याचिका खारिज वहीं जब्त पिस्तौल की बैलिस्टिक जांच में भी उसके चालू हालत में होने की पुष्टि हुई है।

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