प्रतापगढ़ - कुंडा, अप्रैल 16 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से टोल टैक्स का ठेका लेने वाली फर्म ने वसूली करने वालों से एग्रीमेंट करने में एग्रीमेंट की शर्तोँ का पालन नहीं किया। स्टांप शुल्क बनाने के लिए एग्रीमेंट की रजिस्ट्री नहीं कराई। प्रदेश के ज्यादातर टोलप्लाजा के एग्रीमेंट में यह खेल किया गया। मामले में शिकायत के बाद कुंडा के अखितयारी में स्थित जिले के एकमात्र टोल प्लाजा पर एआईजी स्टांप ने 87,07,940 रुपये का बकाया निर्धारित किया है। टोलप्लाजा के एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्टांप चोरी के मामले की शिकायत कुंडा के अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय ने की थी। उन्होंने जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के बाद निबंधन महानिरीक्षक को पत्र लिखा था। यह भी पढ़ें- टोल प्लाजा ठेकेदारी एग्रीमेंट से सरकारी ख...
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