अहमदाबाद, जुलाई 4 -- गुजरात सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन लाइनों और टॉवरों के लिए जमीन देने वाले किसानों को एक साथ कई सौगातें दी हैं। राज्य सरकार ने ना केवल जमीन के बदले उन्हें मिलने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है, बल्कि मुआवजे की राशि का 100 प्रतिशत भुगतान भी काम शुरू होने से पहले करने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने मुआवजा राशि की गणना भी जमीन के मौजूदा बाजार मूल्य के दोगुने के आधार पर तय करने का निर्णय लिया है। इससे पहले अबतक इस राशि की गणना 'जंत्री रेट' के आधार पर की जाती थी। साथ ही नई नीति में सरकार ने बिजली ट्रांसमिशन टॉवरों के कब्जे वाली जमीन के लिए भी मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है और नई नीति का फायदा उन किसानों को भी देने का निर्णय लिया है, जिनका मुआवजा पहले की दरों के हिसाब से तय हुआ था, लेकिन वह प्रोजेक्ट अब भी चल रहे है...