टैरिफ विवाद पर हाईकोर्ट जाए जियो स्टार
नई दिल्ली, अगस्त 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जियो स्टाार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करे। कंपनी का कहना था कि वह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के टेलीविजन चैनल की कीमतों से जुड़े नियामक ढांचा के कुछ हिस्सों को चुनौती देने वाली अपनी लंबित याचिकाओं में कोई बदलाव नहीं करना चाहती। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि वे हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करें और जियो स्टाार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ट्रांसफर याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ट्राई के नियामक प्रणाली से जुड़ी दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें टैरिफ ऑर्डर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस (एमआरपी) की सीमा और केबल व डीटीएच डिस्ट्रीब्यू...
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