बागपत, मार्च 31 -- बड़ौत। वित्तीय वर्ष 2025-26 खत्म होने को है, इसलिए साल के जरूरी कार्य निपटाने का समय आ गया है। यदि टैक्स बचाना है तो बस मौका सीमित है। वहीं बैकिंग, जीएसटी, आयकर दफ्तरों में भी क्लोजिंग कार्य बढ़ गया है, यही कारण है कि रविवार को छुट्टी के दौरान भी दफ्तर खुले रहे थे और रात्रि में भी देर तक कामकाज हो रहा है। नौकरीपेशा के लिए कर बचाने को निवेश से जुड़ा दस्तावेज ऑफिस में जमा करना जरूरी होता है। ये दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। आमतौर पर कर बचत के लिए सबसे पहला विकल्प जो सामने आता है, वह है आयकर कानून की धारा 80सी। इसके तहत 1.50 लाख रुपये तक की कर बचत कर सकते हैं। इसके विकल्प भी हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1.50 लाख रुपये के अलावा भी कर बचा सकते हैं। जीएसटी टैक्स सलाहकार जितेंद्र जैन ने बताया कि जिन लोगों ने अभी त...