टैक्स छूट न मिलने पर हाईकोर्ट जज ने की याचिका
प्रयागराज, जुलाई 21 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत एक न्यायाधीश ने नई कर व्यवस्था चुनने के बाद वैधानिक न्यायिक भत्तों पर आयकर छूट न मिलने को लेकर याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने जस्टिस संदीप जैन की इस याचिका पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है। यह भी पढ़ें- टैक्स में छूट नहीं मिलने को लेकर जस्टिस ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, दायर की याचिकान्यायमूर्ति संदीप जैन की याचिका न्यायमूर्ति संदीप जैन ने याचिका में हाईकोर्ट जज (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 22डी के तहत मिलने वाले वैधानिक भत्तों की छूट को अस्वीकार किए जाने को चुनौती दी है। कहा गया है कि धारा 22 डी के तहत किराए से मुक...
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