टैक्स चोरी के मामले में तीन आरोपियों को राहत नहीं
वाराणसी, जुलाई 7 -- वाराणसी, संवाददाता। 40 साल पुराने इनकम टैक्स चोरी के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) विकास श्रीवास्तव की अदालत ने वर्ष 1986 से लंबित इनकम टैक्स के मामले में तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दी है।
अभियोजन की दलील अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (इनकम टैक्स) नियाज अहमद खान ने पक्ष रखा। आयकर अधिकारी आजमगढ़ ने कोर्ट में मेसर्स अब्दुर्रहमान एण्ड कम्पनी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि अब्दुल हई, अजीजुर्रहमान और हफीजुर्रहमान ने साल 1982-83 के दौरान टैक्स की चोरी की थी। आरोपियों का मऊ में कपड़े का कारोबार था।
आरोपियों की दलील कोर्ट में आरोपी अब्दुल हई, अजीजुर्रहमान और हफीजुर्रहमान की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि यह मामला काफी पुर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.