देहरादून, जनवरी 10 -- देवप्रयाग। टुंगरियालकांडा ग्राम पंचायत ने क्षेत्र में तेजी से हो रही भूमि की खरोद फरोख्त को नियंत्रित करना का फैसला लिया है। ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर बाहरी राज्य के व्यक्ति द्वारा पंचायत के अंतर्गत 200 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की खरीद पर रोक लगा दी है। वहीं कोई भी ग्रामीण 200 मीटर वर्गमीटर भूमि की बिक्री ऐसे व्यक्ति को नहीं कर पाएगा। राजस्व विभाग द्वारा भूमि के क्रय विक्रय की जानकारी ग्राम पंचायत को देनी होगी। ग्राम प्रधान अशोक तिवारी की अध्यक्षता में हुई ग्राम पंचायत विकास योजना की पहली बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में ग्रामीणों द्वारा बाहरी क्षेत्रों के लोगों द्वारा कई एकड़ भूमि पंचायत अंतर्गत लिए जाने पर सवाल उठाए गए। जिस पर सर्व सम्मति से इस बात पर फैसले लिए। बैठक में केंद्र की जी राम जी योजना...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.