नई दिल्ली, अगस्त 14 -- केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के लिए प्रति घंटे 12 मिनट की सीमा हटाने का फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रसारण क्षेत्र में बड़े बदलावों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ महीने पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2006 में लागू की गई इस विज्ञापन सीमा को बरकरार रखा था। अदालत ने कहा था कि लाभ कमाने या सार्वजनिक संसाधनों के असीमित व्यावसायिक इस्तेमाल की कोई संवैधानिक गारंटी नहीं है। वर्तमान में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(11) के तहत टीवी चैनलों को एक घंटे में 12 मिनट से अधिक विज्ञापन प्रसारित करने की अनुमति नहीं है। इसमें अधिकतम 10 मिनट व्यावसायिक विज्ञापन और दो मिनट चैनल...