नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की ओर से तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने टीवीके की ओर से पेश वरष्ठि अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन द्वारा बूथ स्तर के अधिकारियों पर कथित रूप से डाले जा रहे दबाव के बारे में उठाए गए चिंताओं को संज्ञान में लिया। शंकरनारायणन ने कहा कि बीएलओ को कठोर लक्ष्य पूरे करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उन्हें जन प्रतिनिधत्वि अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत कार्रवाई की धमकी दी गई थी, जिसमें आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए तीन महीने तक की कैद का प्रावधान है। उन्होंने यह भी दावा किया कि देश...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.