टीवी, रेडियो और DTH के लिए अब होगा एक ही नियम! सरकार का क्या प्लान? जिस पर मांगे सुझाव
नई दिल्ली, जून 12 -- केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने शुक्रवार को टेलीविजन चैनलों, रेडियो स्टेशनों, DTH ऑपरेटरों और अन्य ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं को एक ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में लाने के लिए नियमों का ड्राफ्ट सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर लोगों से सुझाव मांगे हैं। मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सरकार द्वारा तैयार किए गए दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो और संबद्ध सेवाएं) नियम, 2026 का उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न दिशानिर्देशों को एकीकृत और सरल बनाना है। संसद ने 2023 में दूरसंचार अधिनियम पारित किया था, जिसने 1885 के पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लिया। नया अधिनियम दूरसंचार सेवाओं की व्यापक श्रृंखला को कवर करता है और विभिन्न सेवाओं के प्रशासन की जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों को सौंपी गई है। टेलीविजन, रेड...
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