आगरा, मार्च 12 -- हत्या एवं एससी-एसटी ऐक्ट के मामले में आरोपित जीतू चौधरी, बंटी सिद्दीकी और छोटू सिद्दीकी को राहत मिल गई है। अदालत ने आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी राजेश निवासी नगला पदी ने थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि उसके भाई बंटी (25) को 23 मई 2007 को ट्रांसपोर्ट नगर में रात करीब नौ बजे अज्ञात युवकों ने गोली मारकर गंभीर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले में वादी समेत आठ गवाह पेश किए गए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता कफील कुरैशी ने तर्क दिए।

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