टीपीसी के सदस्य प्रमोद गंझू को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत
रांची, अप्रैल 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। जेल में बंद टीपीसी उग्रवादी प्रमोद गंझू की जमानत याचिका सोमवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान एनआईए ने जवाब दाखिल कर अदालत को बताया कि प्रमोद गंझू प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी से जुड़ा हुआ है और उस पर लेवी वसूली, दहशत फैलाने सहित कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। तेतरिया गोलीकांड में प्रमोद गंझू की अहम भूमिका रही थी। इस मामले में बालूमाथ थाना प्राथमिकी दर्ज है। प्रमोद गंझू को वर्ष 2023 में गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने उस पर लेवी वसूली के लिए दहशत फैलाने, आगजनी तथा अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप गठित किए हैं।
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