प्रयागराज, अप्रैल 4 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। ​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में संशोधन कर कक्षा छह से आठ तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण की अनिवार्यता को जोड़ने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जय हिंद यादव व अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता संजय कुमार यादव व तान्या पांडेय को सुनकर दिया है।कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जल्द नियम आठ में संशोधन का प्रस्ताव लाए और अनिवार्य योग्यताओं में टीईटी उत्तीर्ण को शामिल करे। साथ ही लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि 28 जुलाई 2025 को जारी एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती विज्ञापन के संबंध में शुद्धिपत्र जारी कर स्पष...