प्रयागराज, दिसम्बर 9 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी अध्यापक भर्ती 2021 के दो प्रश्नों के गलत उत्तर का मामला विषय विशेषज्ञ समिति को सौंपने और समिति की रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त अंक पाने वाले याचियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस कार्यवाही का असर चयनित व नियुक्त अध्यापकों पर नहीं पड़ेगा और समिति की रिपोर्ट का लाभ भी केवल याचियों को मिलेगा। कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने समिति को चार सप्ताह में कार्यवाही पूरी करने और उसके बाद दो सप्ताह में वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने कृष्ण कुमार सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदे...