टीके और कैंसर की दवा पर क्यूआर कोर्ड लगाना अनिवार्य
नई दिल्ली, जून 25 -- केंद्र सरकार ने नकली- घटिया दवाओं पर रोक के उद्देश्य से वैक्सीन, एंटीमाइक्रोबियल और कैंसर रोधी दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत इन दवाओं को एच-2 की श्रेणी में लाया गया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार उत्पादों की पहचान और सत्यापन के लिए बारकोड या क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड का उपयोग अनिवार्य होगा। मंत्रालय के अनुसार, संशोधित प्रावधानों के तहत दवा निर्माताओं को दवा के प्राथमिक पैकेजिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड छापना या चिपकाना होगा। यदि स्थान की कमी हो तो इसे द्वितीयक पैकेजिंग पर लगाया जा सकेगा। यह भी पढ़ें- स्वास्थ्य क्षेत्र में बेवजह की मुकदमेबाजी का बोझ घटेगा कोड आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में सॉफ्टवेयर...
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