रांची, जुलाई 24 -- रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने टीएसपीसी बनकर रंगदारी मांगने के आरोपी आदिल जफ्फर उर्फ आदिल अंसारी उर्फ देवा जी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोप है कि उसने प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के नाम पर व्हाट्सऐप से धमकी देकर रंगदारी मांगी। मामला कांके थाना कांड संख्या 318/2025 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने 47.50 लाख रुपये की ठगी, 5-5 लाख रुपये की रंगदारी और जमीन विवाद में धमकी देने का आरोप लगाया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के पास से इस्तेमाल किया गया मोबाइल बरामद हुआ है। उसके खिलाफ सात अन्य आपराधिक मामले लंबित हैं और मुख्य गवाहों की गवाही अभी बाकी है। इसलिए, जमानत देने से इनकार किया गया।

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