रांची, जून 23 -- रांची, संवाददाता। टीएसपीसी के कथित सक्रिय सदस्य एवं सब-जोनल कमांडर बिराम राम उर्फ अरविंद जी को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-III अखिलेश तिवारी की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 4 मई से न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन के अनुसार, 3 मई 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को चंदवा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर व्यवसायियों, ठेकेदारों और ईंट-भट्ठा संचालकों से व्हाट्सऐप कॉल के जरिए लेवी वसूलने की बात स्वीकार की थी। उसके निशानदेही पर एक देसी 9 एमएम पिस्तौल, सात जिंदा कारतूस, एक मोबाइल और दो राउटर बरामद किए गए। यह भी पढ़ें- नकल कराने के आरोपी पर्यवेक्षक को रहना पड़ेगा जेल में

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