टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ नोटिस जारी
नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- साकेत जिला अदालत ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया। अतिरिक्त सेशन जज सोनू अग्निहोत्री की अदालत ने कानून के छात्र राम प्रवेश दुबे की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में 30 मार्च को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। दरअसल, यह मामला वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार करने वाले लोगों की गिरफ्तारी को लेकर मोइत्रा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। यह भी पढ़ें- गौरव भाटिया की याचिका पर 'एक्स' को नोटिस शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस पोस्ट से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और यह विभिन्न समुद...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.