नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' (टीएमसी) के दोनों विरोधी गुटों को चुनाव आयोग के समक्ष अपनी दलीलें पूरी करने के लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। यह विवाद पार्टी के नाम और 'फूल और घास' वाले चुनाव चिह्न से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब उन्होंने वरिष्ठ वकील और सांसद कल्याण बनर्जी ममता गुट की ओर से पेश हुए थे और वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ऋतब्रत बनर्जी गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे की दलीलें सुनीं। शुरुआत में, बनर्जी ने कहा कि ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट (डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस) ने चुनाव आयोग के समक्ष जरूरी दस्तावेज या दलीलें दाखिल नहीं की हैं। यह भी पढ़ें- TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर किसका होगा हक? सुप्र...