नई दिल्ली, अगस्त 11 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बैंक खाता फ्रीज किए जाने के मामले में टीएमसी को राहत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने ‌से इनकार कर दिया, जिसके तहत टीएमसी के 3 बैंक खातों को धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) कानून के तहत ईडी द्वारा फ्रीज करने के फैसले के खिलाफ पार्टी के ममता बनर्जी नीत गुट को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया गया था।

आदेश का विवरण जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हाईकोर्ट ने एक 'संतुलित' आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि मुख्य रिट याचिकाएं अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं, ऐसे में मामले के गुण-दोष पर कोई भी चर्चा ल...