जमशेदपुर, अप्रैल 13 -- जमशेदपुर। बिष्टूपुर थाना क्षेत्र में चाय फेंकने से घायल पीड़िता मेहंदी के इलाज के लिए टीएमएच प्रबंधन द्वारा पैसे मांगे जाने को वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने गैरकानूनी बताया है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 397 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357सी के तहत ज्वलनशील पदार्थ से घायल पीड़ित का इलाज निशुल्क होना चाहिए। उन्होंने उपायुक्त से मामले में हस्तक्षेप कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
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