चक्रधरपुर, जुलाई 15 -- चक्रधरपुर। आगरा रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में टिकट जांच के दौरान आरपीएफ की भूमिका को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय रेलवे कमर्शियल मैनुअल (आईआरसीएम) के अनुसार यात्रियों के टिकट की जांच का अधिकार केवल टिकट जांच कर्मचारियों (टीटीई) को है। आरपीएफ कर्मी अपने स्तर पर टिकटों की जांच नहीं कर सकते। रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत बिना टिकट यात्रा के मामलों में कार्रवाई से पहले टिकट जांच कर्मचारी द्वारा उचित कारणों सहित आरोपी को आरपीएफ को सौंपना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही एएसआई या उससे ऊपर के आरपीएफ अधिकारी नियमानुसार गिरफ्तारी या पूछताछ कर सकेंगे। यह भी पढ़ें- RPF को टिकट चेक और जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं, रेलवे ने किया क्लियर रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरपीएफ केवल व...