रांची, अक्टूबर 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू जिले में एयरटेल मोबाइल टावर का निर्माण रोकने के मामले में आरोपी अजीत यादव को राहत देते हुए सशर्त अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने उन्हें चार हफ्ते में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने व 10-10 हजार के दो मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। जस्टिस आर. मुखोपाध्याय व जस्टिस राम शर्मा की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए यह आदेश दिया। मामला पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना में दर्ज केस से जुड़ा है। मामले के अनुसार, लेवी की मांग पूरी न होने पर उग्रवादियों ने मोबाइल टावर का निर्माण रुकवा दिया था। इसमें अजीत यादव का नाम बाद में सामने आया था।सुनवाई में याचिकाकर्ता की अधिवक्ता तनु कुमारी ने दलील दी कि अजीत का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं है। मामले के सह आरोपी राजेश भुइयां के...