आदित्यपुर, मार्च 13 -- गम्हरिया, संवाददाता। टायो रोल्स लिमिटेड के श्रमिक आंदोलन से जुड़े बहुचर्चित मामले में नौ साल बाद सरायकेला के सीजेएम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 21 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह मामला 22 सितंबर 2017 को टायो रोल्स लिमिटेड के सामने हुए धरना-प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ा था। लगभग नौ वर्षों तक चले मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इस आधार पर अदालत ने सभी 21आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।ये हुए बरीअजय कुमार शर्मा, शैलेश कुमार तिवारी, योगेंद्र शर्मा, अवधेश कुमार सिंह, हरेंद्र प्रसाद सिंह, दिलीप कुमार मिश्रा, नवीन कुमार शर्मा, लक्ष्मण पाठक, सत्यनारायण प्रसाद, अनिल कुमार सिंह...
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