टाटा ट्रस्ट से संबंधित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, मई 7 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में सर रतन टाटा ट्रस्ट की 8 मई को होने वाली बोर्ड बैठक के खिलाफ रोक लगाने का आदेश मांगा गया था। याचिका में दावा किया गया था कि ट्रस्ट कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। ठाणे के 61 वर्षीय निवासी सुरेश पाटिलखेड़े द्वारा दायर याचिका में ट्रस्टियों पर शुक्रवार को होने वाली प्रस्तावित बोर्ड मीटिंग से जुड़े या उससे निकलने वाले किसी भी फैसले को पारित करने या लागू करने पर रोक लगाने का आदेश भी मांगा गया था। याचिका का ज़िक्र गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ के समक्ष किया गया था, जिसमें तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी। यह भी पढ़ें- टाटा ट्रस्ट्स पर संकट: बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका, अहम बैठक पर रोक लगाने क...
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