मथुरा, मई 25 -- वाहन चोरी का मुआवजा नहीं देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 2.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दूसरे मामले में शील हुंडई सर्विस सेंटर पर भी फोरम ने 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वृंदावन गेट थाना गोविंद नगर निवासी दिनेश गुप्ता ने टाटा एआईजी इश्योरेंस कंपनी से कार का बीमा कराया था। उनकी कार 25 अगस्त 2018 की रात को हनुमान गिलास फैक्ट्री के पास से चोरी हो गई थी। उन्होंने कार चोरी होने की सूचना बीमा कंपनी को 14 दिन बाद दी, लेकिन एफआईआर तीन दिन बाद ही करा दी गई थी। यह भी पढ़ें- टाटा एआईजी पर लगाया 2.80 लाख रुपये का जुर्माना सूचना देरी से दिए जाने के कारण टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी उनके दावे को खारिज कर दिया था। इस पर पीड़ित ने उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। फोरम...