टक्कर मारने वाले पर दो सौ रुपये का जुर्माना
रायबरेली, मई 20 -- रायबरेली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लापरवाही पूर्व वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी महताब निवासी इमामगंज चंदापुर को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही दो सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह भी पढ़ें- हरे पेड काटने पर एक हजार का जुर्माना
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.