फरीदाबाद, अप्रैल 9 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सूरजकुंड मेला में झूला गिरने के मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा हटाकर लापरवाही की धारा लगा दी गई है। इससे यह मामला अब जमानत अपराध की श्रेणी में बन गया है। सात फरवरी को सूरजकुंड मेला परिसर में शाम 6 बजे अचानक झूला गिर गया था। इस हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश की मौत हो गई थी। जबकि 12 लोग घायल हो गए थे। जांच में सामने आया था कि झूला के संचालन में जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। इस वजह से यह झूला टूटा था। थाना सूरजकुंड पुलिस ने इस मामले में पूछताछ कर सात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस इस मामले में मैसर्स हिमाचल फन फेयर कंपनी के संचालक मोहम्मद शाकिर को भी आरोपी बनाया था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने पहले यह मामला बीएनएस की ...