मथुरा, अप्रैल 1 -- मथुरा, झूठी शान के लिए बेटी के प्रेमी को घर बुलाकर पीट-पीटकर हत्या करने वाले पिता को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा की गई। रिफाइनरी थाना क्षेत्र के ग्राम नगला पोहपी निवासी विनोद कुमार द्वारा हाइवे थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसका भाई अनिल कुमार 11 मार्च 2019 की सुबह करीब 6 बजे घर से यह कहकर निकला कि वह हाइवे थाना क्षेत्र में रहने वाले बच्चू सिंह के यहां जा रहा है। बच्चू सिंह ने उसे कुछ बात करने के लिए बुलाया है। इसके बाद वह देर शाम तक घर नहीं पहुंचा। उसका फोन भी बंद आ रहा था। इसी दौरान किसी ने उसे फोन पर सूचना दी कि ...