चित्रकूट, नवम्बर 20 -- अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने झाड़-फूंक के बहाने युवती के साथ दुष्कर्म में दोषी तांत्रिक को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को 17 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली अनुसूचित जाति की पीड़िता युवती ने बीते 28 मई 2021 को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 27 मई 2021 को उसका पेट दर्द कर रहा था। उसकी सास ने तौरा गांव के बाबा ननकू पंडा के यहां झाड़-फूंक कराने के लिए देवर के साथ उसे भेजा था। दोपहर के समय वह ननकू पंडा के यहां पहुंची। तांत्रिक ननकू ने देवर को नींबू लाने के बहाने बाहर भेज दिया। इसके बाद तांत्रिक ने उसे अंदर के कमरे से पानी लाने को बोला। पीछे से आकर उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिय...
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