रांची, अगस्त 24 -- झारखंड हाईकोर्ट ने एसीएफ (असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट) और एफआरओ (फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर) की नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है।हाई कोर्ट में चुनौती बता दें कि झारखंड सरकार ने 18 अगस्त को भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर कई परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। एसीएफ और एफआरओ नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।कई भर्ती परीक्षाएं और नियुक्ति प्रक्रियाएं एक साथ रद्द जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ...