झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! अब प्रतिबंधित सूची के नाम पर नहीं रोकी जा सकेगी जमीन की रजिस्ट्री
रांची, नवम्बर 6 -- झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) पोर्टल पर दर्ज प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों के सब-रजिस्ट्रार कानून और नियमों के अनुरूप होने पर जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज की रजिस्ट्री करेंगे। साथ ही राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अमित रंजन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हजारीबाग निवासी अमित रंजन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिक...
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