झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, अब माध्यमिक आचार्य परीक्षा की भी जांच करेगी CID
रांची, अगस्त 30 -- झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य शिक्षक नियुक्ति (विज्ञापन संख्या 2/2025) के तहत करीब 2800 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा लिए जाने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मुख्य सचिव को मामले में आपराधिक मामला दर्ज कर सीआईडी से जांच कराने का निर्देश दिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को निर्देश दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा ली गई है, उनके पहले आयोजित परीक्षा के अंक भी प्रकाशित किए जाएं। सीआईडी की जांच में इन अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई आपत्तिजनक तथ्य सामने नहीं आता है और वे निर्धारित मेरिट में आते हैं, तो नियुक्ति पर भी विचार हो। कोर्ट ने यह भी कहा, सीआईडी जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनका असर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया और परिणाम पर पड़ेगा। जांच में अगर जेएसएससी के किसी...
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